पटाखे जलाने से पहले पढ़ लें यह खबर नहीं तो पड़ेगा महंगा, जारी हुए सख्त Orders

Edited By Sunita sarangal, Updated: 24 Oct, 2024 12:51 PM

fireworks banned near international border

यदि कोई उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

साम्बा: भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर के दायरे में पटाखे बेचने व फोड़ने पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के मद्देनजर जारी किया गया यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा।

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जिला के डी.एम. राजेश शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अकसर यह देखा जा रहा है कि शादी के सीजन में व्यापक पैमाने पर पटाखों का भंडारण और आतिशबाजी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आतिशबाजी से कई बार सुरक्षाबलों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। क्रॉस बार्डर फायरिंग शुरू होने की आशंका में स्थानीय ग्रामीणों में भी अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पटाखों की बिक्री तथा उपयोग पर रोक लगा दी गई है।

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यदि कोई उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर के दायरे में पटाखों की बिक्री तथा उपयोग पर रोक का आदेश तत्काल प्रभाव से 2 माह के लिए लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा।

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