Edited By Neetu Bala, Updated: 18 Jan, 2026 01:29 PM

पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि समय रहते सत्यापन कराकर किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचें
पुंछ ( धनुज शर्मा ) : जिले की तहसील मंडी के विभिन्न क्षेत्रों में रविवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा विशेष वाहन के माध्यम से सार्वजनिक घोषणा की गई। पुलिस ने सभी मकान मालिकों और दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे अपने किराएदारों का सत्यापन दो दिन के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करें।
घोषणा में बताया गया कि चाहे किराएदार दुकान में कार्यरत हों या किराए के मकान में रह रहे हों, सभी का सत्यापन नजदीकी पुलिस चौकी या पुलिस थाने में कराना आवश्यक है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना सत्यापन और बिना पुलिस को सूचना दिए किसी भी व्यक्ति को किराए पर रखने पर संबंधित मकान या दुकान मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें FIR दर्ज की जा सकती है।
पुलिस ने यह भी बताया कि पूरे जम्मू-कश्मीर में किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है और कई स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। इसी क्रम में तहसील मंडी के लोगों को किराएदार सत्यापन के लिए दो दिन का समय दिया गया है।
पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि समय रहते सत्यापन कराकर किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचें।

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