Edited By Neetu Bala, Updated: 21 Aug, 2024 04:25 PM
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंद्रजीत सिंह ने 20 अगस्त को एन.आई.ए. को नोटिस जारी कर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जम्मू-कश्मीर: दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद कश्मीरी सांसद इंजीनियर राशिद की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है। शेख अब्दुल रशीद को इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 2017 में जम्मू-कश्मीर आतंकवादी वित्तपोषण मामले में गिरफ्तार किया गया था। इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला को हराया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) चंद्रजीत सिंह ने 20 अगस्त को एन.आई.ए. को नोटिस जारी कर 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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अदालत ने पहले राशिद को 5 जुलाई को पद की शपथ लेने के लिए पैरोल दी थी। एनआईए ने उन्हें आतंकवादी फंडिंग के मामले में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। कश्मीरी कारोबारी जहूर वटाली के खिलाफ जांच के दौरान पूर्व विधायक का नाम सामने आया था। वटाली को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उन्हें घाटी में आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों को फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सैयद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। ट्रायल कोर्ट ने 2022 में मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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