Jammu में अवैध चीनी मांझा का एक और बड़ा मामला, नाबालिग पर मामला दर्ज

Edited By Neetu Bala, Updated: 21 Aug, 2026 04:46 PM

another major case of illegal chinese manjha in jammu

बाहू फोर्ट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत FIR नंबर 259/2026 दर्ज की गई है और जांच शुरू कर दी गई है।

जम्मू  ( तनवीर ) :  जम्मू में बैन और खतरनाक चीनी प्लास्टिक मांझा (गट्टू) की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल के कई मामले सामने आ रहे हैं। इनके खिलाफ लगातार चल रहे अभियान में जम्मू पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। नरवाल पुलिस पोस्ट (PP) ने एक नाबालिग पर मामला दर्ज किया है। विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, नरवाल पुलिस पोस्ट की टीम ने एक नाबालिग (नाम गुप्त रखा गया है) को पकड़ा। जांच के दौरान, उसकी गाड़ी से बैन चीनी प्लास्टिक मांझा (गट्टू) के 70 रोल बरामद और ज़ब्त किए गए।

इस खतरनाक सिंथेटिक धागे से लोगों की सुरक्षा को होने वाले गंभीर खतरे को देखते हुए, सक्षम अधिकारियों ने चीनी मांझा की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसकी धारदार और कभी न खत्म होने वाली (नॉन-बायोडिग्रेडेबल) प्रकृति के कारण पैदल चलने वालों, दोपहिया वाहन चालकों और बच्चों को गंभीर चोटें लग सकती हैं या मौत भी हो सकती है, साथ ही, यह पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए भी बड़ा खतरा है।

इसके अनुसार, बाहू फोर्ट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत FIR नंबर 259/2026 दर्ज की गई है और जांच शुरू कर दी गई है।

जम्मू पुलिस लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बैन चीनी मांझा की बिक्री, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और इस्तेमाल के खिलाफ सख्ती बरतने के अपने संकल्प को दोहराती है। रोक के आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आम जनता से अनुरोध है कि वे पुलिस का सहयोग करें और बैन चीनी मांझा की बिक्री, स्टोरेज या इस्तेमाल के बारे में कोई भी जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें।

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