जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्कर के खिलाफ पुलिस एक्शन, की ये सख्त कार्रवाई

Edited By Urmila, Updated: 27 Dec, 2024 04:28 PM

police action against drug smugglers in jammu and kashmir

यह संपत्ति आदिपोरा सोपोर निवासी अब्बू कबीर मीर के बेटे इशरत अहमद मीर की है।

सोपोर (मीर आफताब): शुक्रवार को सोपोर पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एन.डी.पी.एस.) एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत एक दोषी ड्रग तस्कर के आवासीय मकान को कुर्क किया है। सोपोर के आदिपोरा में स्थित कुर्क की गई संपत्ति खसरा नंबर 191 पर स्थित एक दो मंजिला आवासीय मकान है, जिसकी कीमत 16,74,252 रुपए है। यह संपत्ति आदिपोरा सोपोर निवासी अब्बू कबीर मीर के बेटे इशरत अहमद मीर की है।

एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 68एफ के तहत जारी किया गया कुर्की आदेश उक्त संपत्ति में किसी भी तरह की बिक्री, पट्टे, हस्तांतरण या तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण पर रोक लगाता है।  सोपोर पुलिस की यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करती है और क्षेत्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे को रोकने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

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