Edited By Sunita sarangal, Updated: 20 Mar, 2025 10:18 AM

सर्कुलर की प्रतियां सभी प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, उपायुक्तों, चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई हैं
जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (विजिलेंस) ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अचल संपत्ति का अधिग्रहण या निपटान नहीं कर सकता। सरकार ने सर्कुलर संख्या 10 जे.के.जी.ए.डी. (विजिलेंस) के तहत निर्देश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी भी संपत्ति की खरीद बिक्री, गिरवी, उपहार या किसी अन्य रूप में लेन-देन के लिए निर्धारित प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
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सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सम्पत्ति का अधिग्रहण करता है तो वह लेन-देन अमान्य माना जाएगा और उस पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह सख्ती जम्मू और कश्मीर सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1971 के नियम 9(2) और जम्मू और कश्मीर लोक सेवक संपत्ति घोषणा अधिनियम, 1983 की धारा 12 के तहत की गई है।
सर्कुलर की प्रतियां सभी प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, उपायुक्तों, चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई हैं ताकि सभी सरकारी विभाग इस नियम का अनुपालन सुनिश्चित करें। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और सरकारी अधिकारियों द्वारा अचल संपत्ति के अनुचित लेन-देन पर रोक लगेगी।
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