J&K Police का नशे के खिलाफ Action, ड्रग तस्कर की संपत्ति की जब्त

Edited By Sunita sarangal, Updated: 17 Aug, 2026 11:50 AM

jammu kashmir police action

जब्त की गई संपत्ति में मोहम्मद रफीक निवासी अरिजाल के नाम पर पंजीकृत एक दुकान एवं कार-वॉशिंग की सुविधा शामिल है

जम्मू/श्रीनगर(अरुण): मादक पदार्थ तस्करी के अमानवीय कृत्य के विरुद्ध अपनी लगातार जारी कार्रवाई के अंर्तगत इस अवैध धंधे को मदद पहुंचाने वाले आर्थिक तंत्र को तोड़ने के उद्देश्य से बड़गाम पुलिस ने जिले खानसाहिब इलाके में लगभग 10 लाख रुपए मूल्य की एक अचल संपत्ति को जब्त किया है। पुलिस द्वारा यह कार्रवाही खानसाहिब थाने में मादक पदार्थ निरोधी अधिनियम (एन.डी.पी.एस. एक्ट) के धारा धारा 8 एवं 20 के अंर्तगत प्राथमिकी संख्या 92/2026 के तहत दर्ज मामले के संबंध में की गई।

जब्त की गई संपत्ति में मोहम्मद रफीक निवासी अरिजाल के नाम पर पंजीकृत एक दुकान एवं कार-वॉशिंग की सुविधा शामिल है तथा आरोपी पर ड्रग्स बेचने में शामिल होने का आरोप है। पुलिस द्वारा की गई मामले की जांच एवं पूछताछ के दौरान उक्त संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी। पुलिस जांच के दौरान प्रथम दृष्टया इस बात का खुलासा हुआ था कि यह संपत्ति आरोपी द्वारा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के माध्यम से कमाई गई धनराशि से अर्जित की गई थी। नतीजतन इस संपत्ति को एन.डी.पी.एस.एक्ट की धारा 68-एफ. केप्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया। जब्ती की कार्रवाई दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की गई। कुर्की आदेश के अनुसार मालिक को अगले आदेश तक उक्त संपत्ति को बेचने, लीज पर देने एवं स्थानांतरित करने समेत किसी तीसरे पक्ष का कोई हित बनाने से रोक दिया गया है।

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