Edited By Sunita sarangal, Updated: 15 Oct, 2024 03:16 PM
मामले में बिचौलिए सजद हुसैन के दो साथी अमीन गनई और सुहेल अहमद वानी को भी 12 वर्ष की कैद एवं 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
जम्मू: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम (Board of Professional Entrance Exam) में वर्ष 2012 में हुए घोटाले (Scam) में आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 12 वर्ष बाद कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों की संपत्ति को अटैच (Property Attach) किया है।
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मिली जानकारी के अनुसार ई.डी. ने सोमवार को बी.ओ.पी.ई.ई. के 2012 घोटाले में शामिल सजद हुसैन भट, अमीन गनई, सुहेल वानी और शबीर डार की 1.31 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। इन सभी के विरुद्ध पी.एम.एल.ए. 2002 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उपरोक्त मामला सामने आने के बाद स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट श्रीनगर ने इस बहुचर्चित घोटाले में संस्था के पूर्व चेयरमैन मुश्ताक अहमद पीर को 16 वर्ष की कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में बिचौलिए सज हुसैन भट दाखिले को लेकर पीर और छात्रों के बीच कड़ी का काम करता था जिसमें परीक्षार्थी छात्रों को प्रश्न पत्र बेचा गया। सजद हुसैन भट्ट को 12 वर्ष की कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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मामले में बिचौलिए सजद हुसैन के दो साथी अमीन गनई और सुहेल अहमद वानी को भी 12 वर्ष की कैद एवं 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में हारून राशीद लोन और शबीर डार को 6 वर्ष की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस मामले में 56 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और 46 को दोषी करार दिया जा चुका है। इस मामले में छात्र और उनके अभिभावकों को भी एक वर्ष की सजा और 6 साल की सजा सुनाई गई। घोटाले के मुख्य आरोपी चेयरमैन मुशतक अहमद पीर को 23 नवम्बर 2013 को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया और उसने पूछताछ में खुलासा किया था कि उत्तर पुस्तिका को 60 लाख रुपए में बेचा था। बाद में हाईकोर्ट ने पीर को जमानत प्रदान कर दी। क्राइम ब्रांच ने बड़ी संख्या में लोगों के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया था।
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