Edited By Sunita sarangal, Updated: 05 Oct, 2026 11:43 AM

जानकारी के अनुसार क्राइंम ब्रांच को मिली शिकायतों के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया।
जम्मू डेस्क : वीजा धोखाधड़ी के मामले में क्राइंम ब्रांच जम्मू ने आरोपी एम/एस कालिका एजुकेशन कंसल्टैंट और एम./एस. नाइट राइडर कंसल्टेंट के मालिक ललित शर्मा निवासी नई बस्ती रंगपुर, आर.एस. पुरा. के खिलाफ माननीय स्पैशल म्युनिसिपल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला क्राइंम ब्रांच जम्मू के स्पेशल क्राइंम विंग (एस.सी.डब्ल्यू.) ने वर्ष 2025 को आई.पी.सी. की धारा 420 के तहत दर्ज किया था।
जानकारी के अनुसार क्राइंम ब्रांच को मिली शिकायतों के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी ने विदेश (विशेषकर कनाडा) के लिए वर्क वीजा दिलाने का भरोसा देकर कईं लोगों से पैसे लिए थे,लेकिन न तो वीजा दिया और न ही उनके पैसे वापस किए।
जांच के दौरान, शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयान दर्ज किए गए और बैंक रिकार्ड व अन्य दस्तावेजी सबूतों की जांच की गई। जांच में यह बात सामने आई कि शिकायतकर्ताओं/पीड़ितों से बैंक ट्रांजेक्शन और नकदी भुगतान के जरिए 37.94 लाख लिए गए थे। एकत्रित सबूतों के आधार पर आई.पी.सी. की धारा 420 के तहत अपराध साबित हुआ और इसके बाद न्यायिक निर्णय के लिए सक्षम अदालत में चार्ज-शीट पेश की गई।
जनता के लिए सलाह : क्राइंम ब्रांच द्वारा जनता को सलाह दी है कि वीजा/इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ लेन-देन करते समय पूरी सावधानी बरतें। एजैंसियों की साख और रजिस्ट्रेशन की जांच करें, सहीं एग्रीमेंट और रसीदें मांगे,बिना जांच-पड़ताल के पैसे देने से बचें और अधिकारिक चैनलों के जरिए वीजा/नौकरी के ऑफर की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें। किसी भी तरह की धोखाधड़ी का संदेह होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।
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