Edited By Sunita sarangal, Updated: 13 Feb, 2025 12:05 PM
![drug smugglers properties confiscated](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2025_2image_12_04_320012095police-ll.jpg)
पुलिस जांच के दौरान यह तथ्य साबित हुआ कि आरोपी ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार से अर्जित किए गए धन का प्रयोग उक्त संपत्ति को अर्जित करने के लिए किया
जम्मू: नार्को-आतंकवाद और अवैध ड्रग व्यापार के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई के तहत कुपवाड़ा पुलिस ने करनाह के कुख्यात ड्रग तस्करों की दो आवासीय संपत्तियों को मादक पदार्थ निरोधी अधिनियम (एन.डी.पी.एस. एक्ट) की धारा 68-ए के तहत कुर्क किया है।
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जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा जाकिर हुसैन निवासी बहादुरकोट के आवासीय घर को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/21, आई.ए. एक्ट की धारा 7/25 एवं गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यू.ए.पी.ए. एक्ट) की धारा 13,16,18 तथा 39 के अंर्तगत करनाह थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 78/2020 के के तहत कुर्क किया गया है। यह मामला उसके कब्जे से 5 किलोग्राम हैरोइन, 5 पिस्तौल तथा अन्य हथियार व गोला-बारूद की बरामदगी से संबंधित है। पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि आरोपी ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध आय का इस्तेमाल कर उक्त संपित्त अर्जित की थी।
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वहीं इम्तियाज अहमद निवासी करनाह निवासी के आवासीय मकान को भी पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/21, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/5 तथा यू.ए.पी.ए. की धारा 13, 23 व 39 के अंर्तगत प्राथमिकी संख्या 38/2022 के संबंध में कुर्क किया गया है जिसमें उसके कब्जे से 7 किलोग्राम हेरोइन एवं दो आई.ई.डी. बरामद होने का मामला शामिल है।
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पुलिस जांच के दौरान यह तथ्य साबित हुआ कि आरोपी ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार से अर्जित किए गए धन का प्रयोग उक्त संपत्ति को अर्जित करने के लिए किया जिसके नतीजे में क्षेत्र को अस्थिर करने के उद्देश्य से नार्को-आतंकवाद तंत्र को बढ़ावा हासिल हुआ। एन.डी.पी.एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में यह आदेश दिया गया है कि इन संपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी तरह से हस्तांतरित अथवा बेचा नहीं जाएगा।
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