Medical Shops से जुड़ी बड़ी खबर, एक छोटी से गलती से बंद हो सकती है आपकी दुकान

Edited By Sunita sarangal, Updated: 06 Mar, 2025 10:10 AM

chemist shop sealed for illegal sale of h1 drugs

जिसके कारण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 22डी के तहत दुकान को तत्काल सील कर दिया गया।

जम्मू: प्रिक्रिप्शन दवाओं की अवैध बिक्री पर कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस रियासी ने ड्रग इंस्पैक्टर के साथ कटड़ा और बाणगंगा में कैमिस्ट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को बिना अनिवार्य प्रिक्रिप्शन के एच1 दवाओं की बिक्री के मामले मिले, जोकि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का उल्लंघन है। मेसर्स महा लक्ष्मी फार्मेसी में निरीक्षण के दौरान खुदरा विक्रेता एच1 दवाओं की बिक्री के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में विफल रहा, जिसके कारण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 22डी के तहत दुकान को तत्काल सील कर दिया गया।

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इसके अलावा पुनीत मैडिकोज, मेन बाजार कटड़ा और जगदंबा माइंडकेयर क्लिनिक को प्रिक्रिप्शन दवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यह कार्रवाई एस.एच.ओ. कटड़ा के नेतृत्व में एस.डी.पी.ओ. कटड़ा और एडिशनल एस.पी. कटड़ा की निगरानी में की गई।

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एस.एस.पी. रियासी परमवीर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि रियासी पुलिस नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है।

 

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