Edited By Sunita sarangal, Updated: 14 Apr, 2025 11:20 AM

प्रवक्ता के मुताबिक संबंधित पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में दाखिल खारिज से जुड़े इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है।
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने 10 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन के फर्जी दाखिल खारिज के मामले में राजस्व विभाग के 2 अधिकारियों और एक लाभार्थी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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ए.सी.बी. के प्रवक्ता ने बताया कि राजस्व अधिकारी तरसेम लाल, विजयपुर के तत्कालीन तहसीलदार, गुरहा स्लाथिया के तत्कालीन पटवारी जससीन मलिक, लाभार्थी रामेश्वर सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित कानून की संबंधित धाराओं के तहत शनिवार को जम्मू स्थित ए.सी.बी. थाने में मामला दर्ज किया गया।
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प्रवक्ता ने बताया कि 81 कनाल 19 मरला भूमि का दाखिल खारिज कृषि सुधार अधिनियम के प्रावधानों और राज्य भूमि के संरक्षण से संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अलावा मालिकाना भूमि में अपनाई गई प्रक्रिया के विपरीत किया गया था। उन्होंने बताया कि सत्यापन के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ खसरा संख्याओं की भूमि राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है, लेकिन अतिक्रमण करने वाले लोगों को बेदखल करने की बजाय लाभार्थी को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए उसके नाम पर दाखिल खारिज कर दिया गया।
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प्रवक्ता ने बताया कि ठीक इसी प्रकार कुछ खसरा संख्याओं की भूमि मालिकाना भूमि के रूप में दर्ज है, लेकिन वर्ष 1995-96 की जमाबंदी के अनुसार उसी खसरा संख्या की भूमि राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। प्रवक्ता के मुताबिक संबंधित पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में दाखिल खारिज से जुड़े इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने बताया कि संबंधित दाखिल खारिज को जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर द्वारा राज्य भूमि के संबंध में की गई अवैध प्रविष्टियों के तौर पर रद्द कर दिया गया और इसमें सुधार के लिए निर्देश दिए गए।
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