News Channels और Social Media Users के लिए अहम खबर, पुलिस ने जारी की Advisory

Edited By Sunita sarangal, Updated: 17 Jun, 2026 11:26 AM

baramulla police advisory

पुलिस ने सलाह दी है कि पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा बलों, एस्कॉर्ट टीमों, सुरक्षा तैनाती एवं आधिकारिक गतिविधियों से संबंधित वीडियो एवं तस्वीरों को रिकॉर्ड, प्रकाशित या प्रसारित करते समय विशेष सावधानी बरती जाए।

बारामूला(रिजवान मीर): जिला पुलिस बारामूला ने जिले में कार्यरत सभी मीडिया कर्मियों, स्थानीय न्यूज पोर्टलों, सोशल मीडिया हैंडलर्स, फ्रीलांस पत्रकारों एवं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने सलाह दी है कि पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा बलों, एस्कॉर्ट टीमों, सुरक्षा तैनाती एवं आधिकारिक गतिविधियों से संबंधित वीडियो एवं तस्वीरों को रिकॉर्ड, प्रकाशित या प्रसारित करते समय विशेष सावधानी बरती जाए।

पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी वीडियो या तस्वीर में अधिकारियों अथवा संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस एवं सुरक्षाबलों की तैनाती का स्वरूप और संख्या, प्रवेश नियंत्रण, तलाशी, आवागमन एवं निकासी प्रक्रियाएं, वाहन काफिलों की संरचना, एस्कॉर्ट व्यवस्था, मार्ग सुरक्षा उपाय, संचार उपकरण, कमांड पोजीशन, सामरिक प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मियों के क्लोज़-अप दृश्य सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए।

एडवाइजरी में कहा गया है कि बिना अनुमति इस प्रकार की सामग्री का प्रकाशन या प्रसार सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, सुरक्षा कर्मियों को अनावश्यक जोखिम में डाल सकता है तथा शत्रुतापूर्ण तत्वों को सुरक्षा प्रक्रियाओं का विश्लेषण कर कमजोरियों की पहचान करने और किसी प्रतिकूल गतिविधि की योजना बनाने में सहायता प्रदान कर सकता है।

बारामूला पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक कार्यक्रमों और सरकारी आयोजनों की मीडिया कवरेज का स्वागत है, लेकिन यह जिम्मेदारी के साथ तथा सुरक्षा मानकों को प्रभावित किए बिना की जानी चाहिए। जहां पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था अथवा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की रिकॉर्डिंग की आवश्यकता हो, वहां पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

पुलिस ने सभी संबंधित व्यक्तियों से इस एडवाइजरी का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक सामग्री के गैर-जिम्मेदाराना प्रकाशन अथवा प्रसार की स्थिति में कानून के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है। जिला पुलिस बारामूला ने कहा कि यह एडवाइजरी सुरक्षा, अधिकारियों की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के हित में जारी की गई है।

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