Edited By Sunita sarangal, Updated: 08 Apr, 2025 07:59 PM

यहां यह बताना उचित है कि उनके पास तीन सब डिवीजन, सात तहसील, 2 पुलिस स्टेशन और मुंसिफ कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लगभग 6 पुलिस चौकियां आती हैं।
अखनूर: बार एसोसिएशन अखनूर के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा पारित 7 अप्रैल के आदेश से वंचित होने के कारण सर्वसम्मति से 11 अप्रैल तक न्यायालय के साथ-साथ सब रजिस्ट्रार के समक्ष कार्य स्थगित करने का निर्णय लिया है।
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अखनूर में बार एसोसिएशन के प्रधान मदनलाल शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बार एसोसिएशन अखनूर के सदस्यों ने मुंसिफ कोर्ट अखनूर के उन्नयन के लिए कई बार माननीय जम्मू, कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किए हैं। इस पर जम्मू कश्मीर न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने कई बार मुंसिफ कोर्ट अखनूर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन को आश्वस्त किया कि मुंसिफ कोर्ट के उन्नयन का कार्य प्रक्रिया में है और जल्द ही उक्त न्यायालय का उन्नयन होगा और सभी सब जज और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मिलेंगे।
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यहां यह बताना उचित है कि उनके पास तीन सब डिवीजन, सात तहसील, 2 पुलिस स्टेशन और मुंसिफ कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में लगभग 6 पुलिस चौकियां आती हैं। ऐसे बहुत से मामले हैं जो जम्मू सेशन कोर्ट में लंबित हैं और अखनूर के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों के लोग वहां पहुंचने में असमर्थ हैं। इसलिए वे न्याय से वंचित हैं क्योंकि आम आदमी को अपने दरवाजे पर न्याय पाने का अधिकार है लेकिन आज बार एसोसिएशन अखनूर को यह आदेश सुनकर झटका लगा कि आर.एस. पुरा और बिश्नाह को तीन दिनों के लिए सेशन जज मिला और अखनूर के लोगों को फिर से नजरअंदाज किया गया और वे इससे वंचित हैं।
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इसलिए बार एसोसिएशन अखनूर ने उपेक्षित होने के बाद आज से 11 अप्रैल तक या मुंसिफ कोर्ट के उन्नयन की लंबे समय से लंबित मांग पर विचार नहीं किए जाने तक काम को निलंबित करने का फैसला किया है। इस मौके एडवोकेट बी.के. शर्मा, धर्म पाल गुप्ता, एडवोकेट पंकज गुप्ता, निखिल गुप्ता, सुरेश शर्मा, रमेशचन्द्र,सीमा चौधरी सहित बार एसोसिएशन के सदस्य भी उपस्थित थे।
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