हथियार लाइसैंस घोटाला: खंडपीठ ने यू.टी. प्रशासन को लगाई फटकार, टिप्पणी में कही बड़ी बात

Edited By Neetu Bala, Updated: 18 Aug, 2024 12:06 PM

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खंडपीठ ने असंतोष जताते हुए केंद्र को 2 सप्ताह का समय प्रदान किया है और मामले की अगली सुनवाई 5 सितम्बर 2024 को तय की है।

जम्मू : जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस (ए) ताशी रबस्तान एवं जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने बहुचर्चित हथियार लाइसैंस घोटाले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए असंतोष जताया कि 4 माह का समय दिए जाने के बावजूद यूनियन ऑफ इंडिया के डिप्टी सॉलीसिटर जनरल विशाम शर्मा एवं सी.जी.एस.सी. अनिशवर चटर्जी कौल ने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि केंद्रीय अनवेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को पक्षकार बनाया जाए। खंडपीठ ने असंतोष जताते हुए केंद्र को 2 सप्ताह का समय प्रदान किया है और मामले की अगली सुनवाई 5 सितम्बर 2024 को तय की है।

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खंडपीठ ने कहा कि यू.टी. प्रशासन ने हथियार लाइसैंस घोटाले में गैर-जिम्मेदाराना रुख अपनाया हुआ है जिसमें आई.ए.एस. अधिकारी शामिल हैं। याचीपक्ष ने खंडपीठ का ध्यान इस ओर दिलाया कि चीफ जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह, जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ने डी.एस.जी.आई. को आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए समय दिया था। खंडपीठ ने डी.ओ.पी.टी. विभाग को भी ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा था जिसमें यू.टी. प्रशासन ने आई.एस. अधिकारी के विरुद्ध अभियोग चलाने की अनुमति मांगी जो कथित ढंग से हथियार लाइसैंस घोटाले में शामिल हैं और सी.बी.आई. की चंडीगढ़ ब्रांच जांच कर रही है। याची पक्ष ने कहा कि प्रयास किए जा रहे हैं कि घोटाले में लिप्त आई.ए.एस. अधिकारी को बचाया जाए जो प्रथम दृष्टया बड़ी संख्या में हथियार के लाइसैंस जारी करने में शामिल हैं।

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