Edited By Sunita sarangal, Updated: 02 Sep, 2024 11:48 AM
जांच से पता चला कि संदिग्ध ने शुरू में उचित मूल्य की दुकान में कमीशन एजैंट के रूप में काम किया था
श्रीनगर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में करोड़ों की अचल संपत्ति रखने के आरोप में उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण (सी.ए.पी.डी.) के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की है।
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ए.सी.बी. के एक बयान में कहा गया है कि ए.सी.बी. जम्मू-कश्मीर द्वारा इस आरोप की जांच के लिए एक जांच आयोजित की गई थी कि सहायक निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले बारामूला के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कंडामन) मोहम्मद शफी राथर ने भ्रष्ट आचरण से उसकी आय के ज्ञात स्रोत से जितनी होनी चाहिए उसकी तुलना में बड़ी संपत्ति अर्जित की है।
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जांच से पता चला कि संदिग्ध ने शुरू में उचित मूल्य की दुकान में कमीशन एजैंट के रूप में काम किया था, बाद में सी.ए.पी.डी. बारामूला में कंदामन (चतुर्थ श्रेणी) के रूप में नियुक्त किया गया और ज्यादातर एडी फूड बारामूला के कार्यालय में काम किया। इस दौरान वह अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। प्रैक्टिस के पास अचल/चल संपत्तियों के रूप में बड़ी संपत्तियां आई हैं और उसने भारी निवेश/व्यय भी किया है।
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