बार कौंसिल की बड़ी मांग, Supereme Court ने जारी किया Notice

Edited By Neetu Bala, Updated: 31 Jan, 2025 04:54 PM

j k supreme court issues notice on demand of bar council

यह याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, और सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने अधिवक्ता जावेद शेख की सुनवाई को सुना।

जम्मू-कश्मीर :  सुप्रीम कोर्ट ने आज 31 जनवरी को कश्मीर अधिवक्ता संघ द्वारा दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेश की बार काउंसिल की स्थापना की मांग की गई है। यह याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, और सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने अधिवक्ता जावेद शेख की सुनवाई को सुना।

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शेख ने बताया कि जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेश में कोई बार काउंसिल नहीं है, जिस पर न्यायमूर्ति नाथ ने चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। शेख ने कहा कि वह अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं, विशेष रूप से कल्याण टिकटों के प्रकाशन के संदर्भ में। उन्होंने उल्लेख किया कि बार काउंसिल के लिए यह आवश्यक है, लेकिन न्यायालय ने अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया और कहा कि उच्च न्यायालय की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। 

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न्यायमूर्ति मेहता ने इस अनुरोध पर सवाल उठाया, यह बताते हुए कि यदि बार काउंसिल ही नहीं होगी तो फंड का उपयोग कैसे किया जाएगा।  इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है, और न्यायालय ने संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए आमंत्रित किया है।

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