J&K : गौ तस्करी करने वाले सावधान! प्रशासन ने जारी किए ये सख्त Orders

Edited By Subhash Kapoor, Updated: 11 Mar, 2026 08:13 PM

j k cow smugglers beware

जम्मू जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पशु कल्याण कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिला मजिस्ट्रेट  डॉ. राकेश मिन्हास  ने आदेश जारी कर जम्मू जिले से गाय, भैंस, बैल, बछड़े सहित अन्य गौवंश के दूसरे जिलों में...

जम्मू  (तनवीर): जम्मू जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पशु कल्याण कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिला मजिस्ट्रेट  डॉ. राकेश मिन्हास  ने आदेश जारी कर जम्मू जिले से गाय, भैंस, बैल, बछड़े सहित अन्य गौवंश के दूसरे जिलों में परिवहन पर अस्थायी रोक लगा दी है।

जारी आदेश के अनुसार जम्मू जिले से किसी भी गौवंशीय पशु को अन्य जिलों में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।  जारी आदेशों के मुताबिक, अगर जम्मू में कोई भी व्यक्ति गो तस्करी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने गौवंश को दूसरे जिलों में ले जाने पर भी अस्थायी रोक लगा दी है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एनिमल एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम गो तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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