SIA का कड़ा Action, फरार आतंकी के खिलाफ की ये कार्रवाई

Edited By Sunita sarangal, Updated: 04 May, 2024 09:42 AM

strict action by sia action against absconding terrorist

प्रवक्ता ने कहा कि वह जिला राजौरी में कई आतंकवादी हमलों और गतिविधियों में भी सहायक रहा है।

जम्मू: जम्मू की राज्य जांच एजैंसी (एस.आई.ए.) ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी जिला में फरार आतंकवादी अब्दुल हमीद खान की संपत्ति कुर्क कर ली।

एस.आई.ए. ने हमीद के साथ-साथ उसके अन्य साथियों पंजग्रेन निवासी मोहम्मद रफीक खान, पंजाब में संगरूर जिला के सिटी सुनाम निवासी गुरपाल सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि आतंकवादी वर्ष 1992 में जिला राजौरी के अन्य युवाओं के साथ हथियार प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान में घुस गया था और वर्तमान में वह लश्कर संगठन के तहत पाकिस्तान से काम कर रहा है।

प्रवक्ता ने कहा कि वह जिला राजौरी में कई आतंकवादी हमलों और गतिविधियों में भी सहायक रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवादी स्लीपर सैल को सक्रिय करने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मकसद से लश्कर के ओवर ग्राउंड कार्यकर्ताओं के माध्यम से भोले-भाले युवाओं को लश्कर संगठन में शामिल होने के लिए आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी अब्दुल हमीद खान सहित मामले में शामिल सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

एस.आई.ए. जम्मू ने गांव पंजग्रेन (गंभीर ब्राह्मणा) तहसील मंजाकोट जिला राजौरी में स्थित खसरा नंबर 167 के तहत लाखों रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि संपत्ति की पहचान स्थानीय राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई है और यह फरार आतंकवादी के नाम पर दर्ज पाई गई है। खसरा संख्या 167 के तहत भूमि को नामित अदालत के आदेशों के अनुपालन में एस.आई.ए. जम्मू द्वारा धारा 33 यू.ए. (पी) अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है।

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