Edited By Neetu Bala, Updated: 22 Jun, 2025 02:16 PM

साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर 09 फार्मा डीलरों के दवा बिक्री लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं।
जम्मू/श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन (डी.&एफ.सी.ओ.) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.58 लाख रुपए मूल्य की नशीली दवाओं को जब्त किया है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर 09 फार्मा डीलरों के दवा बिक्री लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई उन थोक फार्मा कंपनियों के खिलाफ की गई जो जम्मू-कश्मीर के बाहर से प्रीगैबलिन जैसे नशे की लत लगाने वाले तत्वों से बनी दवाएं चोरी-छिपे मंगा रही थीं और बिना उचित रिकॉर्ड के बेच रही थीं। जांच में सामने आया कि इन कंपनियों ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के नियमों की अनदेखी की और अवैध रूप से इन दवाओं की खरीद-बिक्री की। इन दवाओं को जब्त कर लिया गया है ताकि ये समाज में गलत हाथों तक न पहुंच सकें। कोर्ट से भी इन जब्त दवाओं की हिरासत की अनुमति ली गई है।
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राज्य औषधि नियंत्रक लोतिका खजूरिया ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन नशे के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस नीति' अपनाए हुए है। किसी भी व्यक्ति या फर्म को बाहर से गुपचुप तरीके से नशीली दवाएं मंगाने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह लाइसेंस रद्द करना हो या अन्य कानूनी कदम उठाना।
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