भ्रष्टाचार मामले में रेलवे अधिकारी को 13 वर्ष की कैद व जुर्माना

Edited By Neetu Bala, Updated: 13 Mar, 2024 01:20 PM

railway officer found guilty court gives strict verdict on cbi complaint

अदालत ने रेलवे के एक अधिकारी को 10 साल पहले के एक मामले में रिश्वत लेने का दोषी ठहराया है।

जम्मू: स्पैशल जज एंटी-करप्शन (सी.बी.आई. मामले) जम्मू बाला ज्योति ने उत्तरी रेलवे के जम्मू रेलवे स्टेशन के हैड गुड्स क्लर्क तिलक राज को भ्रष्टाचार के मामले में 13 वर्ष की कठोर कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सी.बी.आई. को 8 जुलाई 2013 को तरसेम लाल ने लिखित शिकायत में बताया कि चीफ गुड्स सुपरवाइजर तिलक राज और कामेश्वर सिंह दोनों हैड गुड्स क्लर्क नार्दर्न रेलवे स्टेशन जम्मू ने 22 हजार रुपए रिश्वत की मांग की है ताकि माल की डिलिवरी की जा सके। सी.बी.आई. ने इस बारे जाल बिछाया और तिलक राज को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ट्रायल के दौरान तरसेम लाल और कामेश्वर सिंह की मौत हो गई।

स्पैशला जज एंटी-करप्शन जम्मू बाला ज्योति ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि आरोपी पहली बार इस प्रकार के मामले में पकड़ा गया और 10 साल अभियोग झेला है। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामलों के तहत 13 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को जिला जेल अंबफला में कैद रहना पड़ेगा।

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