Edited By VANSH Sharma, Updated: 27 Jul, 2025 09:28 PM

जम्मू-कश्मीर पुलिस की सख्त कार्रवाई।
जम्मू डेस्क: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुलगाम जिले में एक ड्रग्स तस्कर की संपत्ति को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज (NDPS) एक्ट के तहत जब्त कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति लगभग 65 लाख रुपये की है और फ़ारूक़ अहमद मीर, पुत्र ग़ुलाम अहमद मीर, निवासी ज़डूरा, मीरबाज़ार के नाम पर थी। जब्त की गई संपत्ति में 850 वर्ग फुट का एक मंज़िला मकान और 12 मरले ज़मीन शामिल है।
फ़ारूक़ अहमद मीर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हैं। पहला मामला FIR नंबर 85/2020 थाना मट्टन में धारा 8, 15 और 29 के तहत दर्ज है। दूसरा मामला FIR नंबर 104/2025 थाना काज़ीगुंड में धारा 8 और 15 के तहत दर्ज है।
पुलिस का कहना है कि NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत यह कार्रवाई की गई है। जांच में पाया गया कि यह संपत्ति नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध कमाई से खरीदी गई थी।
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