Edited By Neetu Bala, Updated: 30 Nov, 2025 05:45 PM

पुलिस प्रशासन को सख्ती से इस नियम के पालन एवं नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कारवाई के निर्देश भी जारी किए गए।
पुंछ (स.ह.) : जिला प्रशासन पुंछ ने सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर बड़ा फैसला लेते हुए ज़िले में वर्चुअल प्राईवेट नैटवर्क सर्विसेज़ (वी.पी.एन.) के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है व इसके इस्तेमाल पर कारवाई की बात भी कही। जिला विकास आयुक्त पुंछ अशोक कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए कि वी.पी.एन. के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।
गौरतलब है कि वी.पी.एन. के इस्तेमाल द्वारा आई. पी. एड्रेस छिपाकर ब्लॉक वैबसाईट्स और फायरवाल को बाईपास कर एन्क्रिप्टेड डाटा सांझा कर देश विरोधी कंटैंट द्वारा देश विरोधी गतिविधियों एवं सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का डर रहता है जिसके चलते प्रशासन द्वारा वी.पी.एन. के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन को सख्ती से इस नियम के पालन एवं नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कारवाई के निर्देश भी जारी किए गए।
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