श्रीनगर व कुपवाड़ा में ड्रग तस्करों पर बड़ा एक्शन!  करोड़ों की संपत्तियां कुर्क

Edited By Neetu Bala, Updated: 20 May, 2026 02:57 PM

major action against drug smugglers in srinagar and kupwara

मादक पदार्थ तस्करी तंत्र के खिलाफ जारी अभियान के तहत कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर एवं कुपवाड़ा जिलों में दो ड्रग तस्करों की अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है।

जम्मू/श्रीनगर (अरुण) :  मादक पदार्थ तस्करी तंत्र के खिलाफ जारी अभियान के तहत कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर एवं कुपवाड़ा जिलों में दो ड्रग तस्करों की अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। श्रीनगर में पुलिस द्वारा कुख्यात ड्रग तस्कर ओवैस अमीन निवासी परिमपोरा के एक रिहायशी मकान एवं उसके साथ लगती 7 मरला जमीन को जब्त कर लिया है। इस संपत्ति की कीमत लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार इस संपत्ति को मादक पदार्थ निरोधी अधिनियम (एन.डी.पी.एस. एक्ट) की धारा 8/22 एवं 29 के अंर्तगत परिमपोरा थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 32/2026 से संबद्ध एक मामले में जब्त किया गया है। वहीं जिला कुपवाड़ा के करनाह क्षेत्र में भी इसी प्रकार की कार्रवाई के दौरान एक आरोपी की 4 कनाल एवं 8 मरले जमीन की कुर्की की गई है।

पुलिस के अनुसार करनाह के टीटवाल इलाके में स्थित उक्त संपत्ति गुलाम मुस्तफा निवासी सीमारी के नाम पंजीकृत है तथा इसे करनाह थाने में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/22 एवं 29, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा धारा 7/25 एवं गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 13, 18, 23 तथा 39 के अंर्तगत प्राथमिकी संख्या 32/2026 के तहत दर्ज एक मामले के संबंध में जब्त किया गया है। पुलिस द्वारा की गई मामले की जांच एवं पूछताछ के दौरान उक्त संपत्तियों की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी।

पुलिस जांच के दौरान प्रथम दृष्टया इस बात का खुलासा हुआ था कि यह संपत्तियां ड्रग तस्करों द्वारा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के माध्यम से कमाई गई धनराशि से अर्जित की गई थीं। नतीजतन इन संपत्तियों को NDPS एक्ट की धारा 68-एफ. के प्रावधानों के तहत अटैच कर लिया गया। अटैचमैंट की कार्रवाई स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की गई। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों ने दोनों स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस भी लगाए, जिनमें यह घोषणा की गई है कि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इन संपत्तियों की कोई बिक्री, हस्तांतरण, पट्टा या किसी तीसरे पक्ष का कोई अधिकार नहीं बनाया जा सकता है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!