Edited By Neetu Bala, Updated: 20 Feb, 2025 05:48 PM

यह आदेश बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, पूजा स्थलों और अन्य कई सार्वजनिक स्थानों पर लागू किया गया है,
जम्मू डेस्क : जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत, सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रमुख प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने की योजना बनाई गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि इस माध्यम से सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। बता दें कि यह आदेश बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, पूजा स्थलों और अन्य कई सार्वजनिक स्थानों पर लागू किया गया है, जिससे 40 मीटर तक के प्रवेश और निकास बिंदुओं की निगरानी की जाएगी। जो 40 मीटर तक के प्रवेश और निकास बिंदुओं को कवर करेंगे. सिस्टम को कम से कम 1920x1080 के रिज़ॉल्यूशन को बनाए रखते हुए 24 घंटे पावर बैकअप के साथ 30 दिनों के लिए फुटेज स्टोर करना होगा.
ये भी पढ़ेंः Jammu में गहराया पानी का संकट... इस तरह होगी पानी की सप्लाई
हालांकि, इस आदेश के खिलाफ जम्मू में व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था चेंबर ऑफ कॉमर्स ने विरोध प्रकट किया है। संस्था के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि इस आदेश से पहले सभी संबंधी पक्षों को विश्वास में लेना आवश्यक था। कई दुकानदार पहले से खुद के स्तर पर सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं लेकिन नए मापदंडों को पूरा करना उनके लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं है।
ये भी पढ़ेंः दहशत गर्दों का होगा खात्मा, भारतीय सेना को मिले खास वाहन
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here