J&K : थन्नामंडी आतंकी हमले में चार्जशीट दाखिल, आतंकियों को पनाह देने वाला आरोपी गिरफ्तार

Edited By Subhash Kapoor, Updated: 02 Apr, 2026 10:57 PM

j k charge sheet filed in thannamandi terror attack

जिला राजौरी के थन्नामंडी में हुए आतंकी हमले के मामले में जांच एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। राज्य जांच एजेंसी जम्मू-कश्मीर ने नामित अदालत में आरोपी साबर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिस पर लश्कर-ए-तैयबा/द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े...

राजौरी (शिवम) :- जिला राजौरी के थन्नामंडी में हुए आतंकी हमले के मामले में जांच एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। राज्य जांच एजेंसी जम्मू-कश्मीर ने नामित अदालत में आरोपी साबर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिस पर लश्कर-ए-तैयबा/द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े आतंकियों को पनाह देने का आरोप है। यह मामला मोहम्मद रज़ाक की निर्मम हत्या से जुड़ा हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल 2024 को अज्ञात आतंकियों ने थाना थन्नामंडी क्षेत्र के कुंडा, शाहदरा शरीफ में मोहम्मद रज़ाक के घर में जबरन घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में मोहम्मद रज़ाक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनके भाई ताहिर खुर्शीद उर्फ ताहिर फौजी, जो कि भारतीय सेना की टी.ए का जवान है, घायल हो गया थे।

घटना के बाद थाना थन्नामंडी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को राज्य जांच एजेंसी को सौंप दिया गया, जिसने गहन जांच के दौरान घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच में सामने आया कि आरोपी साबर हुसैन पुत्र मोहम्मद राशिद निवासी खाबलवाली, शाहदरा शरीफ, वर्तमान में चमरैर, सुरनकोट, जिला पुंछ ने जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई 2024 के शुरुआती दिनों के बीच अपने मौसमी ठिकाने पर तीन आतंकियों को शरण, भोजन और अन्य जरूरी मदद उपलब्ध कराई थी, जिससे हमले को अंजाम देने में सहायता मिली।

प्रारंभिक जांच में आरोपी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत मामला बनता पाया गया है। चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही यह कार्रवाई आतंकियों के सहयोगी नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। साथ ही यह सुरक्षा एजेंसियों की क्षेत्र में शांति और न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

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