सोशल मीडिया पर तेजी से Viral हो रहे सरकारी आदेश को लेकर बड़ी Update!

Edited By VANSH Sharma, Updated: 05 Aug, 2025 07:18 PM

the government order is rapidly going viral on social media

सोशल मीडिया पर एक सरकारी आदेश तेजी से वायरल हो रहा है। उसे लेकर अधिकारीयों ने स्पष्टीकरण दिया है।

श्रीनगर (मीर आफताब): जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक फर्जी सरकारी आदेश को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने साफ किया है कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और यह पूरी तरह झूठा और भ्रामक है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक फर्जी आदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव नवंबर 2025 के बाद कराए जाएंगे। इस फर्जी आदेश का शीर्षक "जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत चुनावों का संचालन – नवंबर 2025 के बाद" है और इस पर आदेश संख्या 45-RD&PR of 2025 तथा दिनांक 05-08-2025 दर्ज है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (RDD&PR) के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह दस्तावेज पूरी तरह मनगढ़ंत और गलत है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों की तारीख तय करने और अधिसूचना जारी करने का अधिकार केवल राज्य चुनाव आयोग के पास है, और अभी तक इस संबंध में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जनता से अपील है कि ऐसे झूठे संदेशों पर भरोसा न करें। फर्जी सरकारी आदेश बनाना और उसे फैलाना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दंडनीय अपराध है।

उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि चुनाव या किसी भी प्रशासनिक जानकारी के लिए केवल सरकारी विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों या विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। साथ ही, विभाग ने यह भी बताया कि फर्जी आदेश बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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