Edited By Sunita sarangal, Updated: 18 Nov, 2024 05:28 PM
![supreme court hearing on mla nominations](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_11image_11_30_521441845supremecourt-ll.jpg)
5 विधायकों का मनोनयन कश्मीरी विस्थापित समाज, महिला वर्ग और जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान रिफ्यूजी वर्ग से होना है।
जम्मू: केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में 5 विधायकों के मनोनयन मामले में 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुनवाई पर जम्मू-कश्मीर में सत्तापक्ष और विपक्षी दलों के अलावा उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा की भी नजरें टिकी हुई हैं।
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दरअसल, जम्मू कश्मीर में 90 विधायकों का चुनाव निर्वाचन के माध्यम से जबकि पांच विधायकों को मनोनीत करने का प्रावधान परिसीमन आयोग की तरफ से किया गया है। जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब 5 विधायकों के मनोनयन का मामला गर्माया हुआ है।
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5 विधायकों का मनोनयन कश्मीरी विस्थापित समाज, महिला वर्ग और जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान रिफ्यूजी वर्ग से होना है। ऐसे में इन 5 विधायकों का मनोनयन जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार करे या फिर उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा। इसको लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रवींद्र शर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई गई थी। रवींद्र शर्मा के अनुसार 5 दिसंबर को मामले में सुनवाई होगी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वह सम्मान करेंगे।
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