New Rules: जम्मू-कश्मीर के इन लोगों को सकती है 6 साल की जेल और...

Edited By VANSH Sharma, Updated: 21 Aug, 2025 04:24 PM

strict rules implemented in jammu and kashmir

10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर डेस्क: कश्मीर घाटी में हाल ही में सड़ा हुआ मांस मिलने की घटना के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मांस और चिकन बेचने वाले कारोबारियों पर सख्ती करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। यह कदम क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकार से मिलावटी खाद्य आपूर्ति को लेकर जवाब मांगा था। इसके बाद प्रशासन ने सभी फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स (FBOs) जिनमें निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता, प्रोसेसर, कोल्ड स्टोरेज संचालक, ट्रांसपोर्टर और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म शामिल है के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।

नए नियमों के तहत मांस और मांस से बने उत्पादों को निर्धारित तापमान पर स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना अनिवार्य होगा। मांस को -18°C या उससे कम तापमान पर रखा जाना चाहिए, जबकि 4°C पर स्टोर किए गए मांस को 2 से 4 दिन के भीतर बेचना अनिवार्य होगा। बिना सही लेबल वाले पैकेज्ड मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

इसके अलावा, बिना FSSAI लाइसेंस के कारोबार करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। घटिया मांस बेचने पर 5 लाख रुपये, गलत लेबलिंग पर 3 लाख रुपये और असुरक्षित भोजन बेचने पर 6 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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