J&K में होटलों और स्कूलों को लेकर जारी हो गए आदेश, किया यह काम तो होगा सख्त Action

Edited By Neetu Bala, Updated: 15 Jan, 2026 01:43 PM

orders have been issued regarding hotels and schools in j k

इसी को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण अभियान तेज किए जाएंगे और दोषियों पर जुर्माना व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जम्मू:  जनस्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने होटल, स्कूल, सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक वाहनों में धूम्रपान पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन, जम्मू-कश्मीर ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे आम लोगों, बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण अभियान तेज किए जाएंगे और दोषियों पर जुर्माना व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों ने होटल संचालकों, स्कूल प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन चालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें और धूम्रपान मुक्त वातावरण बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।

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