Edited By Sunita sarangal, Updated: 04 Apr, 2025 10:19 AM

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह ‘सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है।
जम्मू डेस्क: जम्मू-कश्मीर सरकार ने गरीब लड़कियों के लिए राज्य विवाह सहायता योजना (एस.एम.ए.एस) के तहत वित्तीय सहायता बढ़ा दी है। अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) राशन कार्ड रखने वाले परिवारों के लिए राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 7 मार्च को प्रस्तुत अपने पहले बजट में यह घोषणा की थी जिसे वीरवार 3 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया।
समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि 22 मार्च, 2022 के सरकारी आदेश संख्या 49.जे.के. (एस.डब्ल्यू.डी.) 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए योजना के तहत विवाह योग्य आयु की पात्र (ए.ए.वाई) श्रेणी की लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 75,000 रुपए (एकमुश्त) कर दिया गया है।
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मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह ‘सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। उनकी सरकार जरूरतमंद हर परिवार के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह सहायता डी.बी.टी. के माध्यम से विवाह से पहले सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के 7 मार्च के बजट भाषण के बाद लिया गया है जिसमें उन्होंने ए.ए.वाई. श्रेणी की लड़कियों के लिए विवाह सहायता में वृद्धि सहित कई गरीब समर्थक पहलों की घोषणा की थी। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विवाह से पहले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) प्रणाली के माध्यम से वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
एक अन्य प्रमुख कल्याणकारी पहल में जम्मू-कश्मीर सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत 4 या अधिक सदस्यों वाले ए.ए.वाई. परिवारों को मुफ्त में अतिरिक्त खाद्यान्न वितरित करने को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र के सबसे कमजोर परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है और बजट 2025-26 में की गई एक प्रमुख प्रतिबद्धता को पूरा करना है। इस पहल के तहत सभी ए.ए.वाई. परिवारों को मुफ्त में अतिरिक्त खाद्यान्न मिलेगा। 4 या अधिक सदस्यों वाले परिवार में प्रत्येक लाभार्थी को 10 किलोग्राम तक खाद्यान्न मिलेगा।
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उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने ब्लड रिलेशन के भीतर उपहार विलेखों के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण पर शून्य स्टांप शुल्क लागू करके एक और वादा पूरा किया है। इस संबंध में जम्मू-कश्मीर सरकार ने एस.ओ. 75 दिनांक 27 मार्च 2025 को जारी किया है जिसमें स्टाम्प अधिनियम, 1977 की धारा 9(ए) के तहत ऐसे हस्तांतरणों पर स्टाम्प शुल्क माफ करने के लिए आदेश जारी किए हैं। ब्लड रिलेशन में माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन और दादा-दादी शामिल हैं। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है।
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