जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला

Edited By Sunita sarangal, Updated: 24 Aug, 2024 10:24 AM

jammu kashmir high court issued notice to waqf board

इस मामले की अगली सुनवाई अदालत ने 7 अक्तूबर को मुकरर्र की है।

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक याचिका पर जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पैंशन मंजूर नहीं करने के आरोप में केन्द्र शासित प्रदेश के बोर्ड आयुक्त सचिव राजस्व, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया है।

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न्यायालय में दाखिल की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता दरख्शा अंद्राबी को जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद सेवानिवृत्त हुए 40 कर्मचारियों को पैंशन नहीं मिल रही है। न्यायमूर्ति संजय धर ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं द्वारा एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाने की शर्त पर नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि इस बीच, प्रतिवादी समान स्थिति वाले कर्मचारियों की तर्ज पर पैंशन देने के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले की प्रक्रिया पर विचार करेंगे।

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इस मामले की अगली सुनवाई अदालत ने 7 अक्तूबर को मुकरर्र की है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पैंशन का अधिकार संविधान के तहत गारंटीकृत संपत्ति का अधिकार है और इसका उल्लंघन मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

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