J&K : CBI की बड़ी कार्रवाई,  DSP सहित 6 पुलिस अधिकारियों पर केस दर्ज, जानें मामला

Edited By Subhash Kapoor, Updated: 28 Jul, 2025 07:27 PM

j k case registered against 6 police officers including dsp

CBI ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के छह अधिकारियों के खिलाफ एक पुलिस कांस्टेबल पर "निर्मम और अमानवीय हिरासत में अत्याचार" के आरोपों को लेकर केस दर्ज किया है। यह FIR सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है।

जम्मू: CBI ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के छह अधिकारियों के खिलाफ एक पुलिस कांस्टेबल पर "निर्मम और अमानवीय हिरासत में अत्याचार" के आरोपों को लेकर केस दर्ज किया है। यह FIR सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है।

CBI ने अपनी FIR में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) एजाज़ अहमद नाइको और पांच अन्य पुलिसकर्मियों को नामजद किया है। ये सभी उस समय कुपवाड़ा स्थित जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर (JIC) में तैनात थे। FIR में नामजद अन्य अधिकारियों में सब-इंस्पेक्टर रियाज अहमद और पुलिसकर्मी जहांगीर अहमद, इम्तियाज अहमद, मोहम्मद यूनिस और शाकिर अहमद शामिल हैं। इन पर कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चोहान को छह दिनों तक लोहे की रॉड, लकड़ी की लाठी और बिजली के झटकों से बर्बर रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है।
 
खुर्शीद की पत्नी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार, 17 फरवरी 2023 को खुर्शीद को बारामूला से कुपवाड़ा बुलाया गया था, जहां उसे नारकोटिक्स केस की जांच के बहाने SSP के सामने पेश होने के लिए कहा गया। वहां पहुंचने पर उसे JIC में सौंप दिया गया, जहां DSP नाइको और अन्य अधिकारियों ने उसे छह दिनों तक अमानवीय यातनाएं दीं।

शिकायत में कहा गया है, कि "26 फरवरी 2023 को खुर्शीद के प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए। लगातार छह दिनों तक उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाली गई, उसकी गुदा में लाल मिर्च डाली गई और उसे बिजली के झटके दिए गए।" शिकायत के मुताबिक, उस समय के SSP, कुपवाड़ा (जिसके कहने पर खुर्शीद को लाया गया था) पूरे समय "मूक दर्शक" बने रहे। हालांकि, FIR में SSP को आरोपी नहीं बनाया गया है।
 
जब जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने CBI जांच की मांग ठुकरा दी, तो खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने CBI को जांच का आदेश देते हुए कहा कि  "हाईकोर्ट अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने में बुरी तरह असफल रहा है। यह मामला न सिर्फ बर्बरता की पराकाष्ठा है बल्कि राज्य इसे छिपाने की भी पूरी कोशिश कर रहा है।" सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के इस दावे को खारिज कर दिया कि खुर्शीद ने आत्महत्या की कोशिश की थी। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल सबूत यह साबित करते हैं कि ऐसी गंभीर चोटें खुद से नहीं लग सकतीं। "26 फरवरी 2023 को दोपहर 2:48 बजे खुर्शीद को SKIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कटे हुए जननांग एक अलग प्लास्टिक बैग में एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा अस्पताल लाए गए, जो हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है।"

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