मनी लांड्रिंग मामले में आई.ए.एस. अधिकारी कोर्ट में पेश, अदालत ने सुनाया यह फैसला

Edited By Sunita sarangal, Updated: 07 May, 2024 09:49 AM

ias officer granted bail in money laundering case

कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए आई.ए.एस. अधिकरी समेत अन्य को ई.डी. की शिकायत पर प्रस्तुत रहने के निर्देश जारी किए थे।

जम्मू: स्पैशल जज सी.बी.आई बाला ज्योति ने आई.ए.एस. अधिकारी राजीव रंजन को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने जमानत प्रदान करते हुए कहा कि आरोपी अगली सुनवाई पर कोर्ट में प्रस्तुत रहेगा।

कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए आई.ए.एस. अधिकरी समेत अन्य को ई.डी. की शिकायत पर 26 अप्रैल को प्रस्तुत रहने के निर्देश जारी किए थे। ई.डी. ने राजीव रंजन, राहुल ग्रोवर, गजन सिंह, इतरत हुसैन रफीकी, तारिक अथर बेग, जुमरद हुसैन शाह, सईद आदिल, हुसैन शाह उर्फ सईद, अदील हुसैन शाह, सईद अकील शाल, अब्दि हुसैन शाह, मदन मोहन भार्गव, मुकेश भार्गव, देवी दयाल खजूरिया, कुमार ज्योति रंजन, कृपा शंकर राय, गगनप्रीत सिंह, हन्नी प्रीत सिंह, राजिया रफीकी और सईद अतीक उर रहमान नाजकी उर्फ डॉ. अतीकुल्ला के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी।

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