घरों से बाहर निकलने से पहले ध्यान दें, सख्त आदेश जारी

Edited By Sunita sarangal, Updated: 11 Feb, 2025 01:13 PM

ban on gathering of 5 or more people in kishtwar

जिस वजह से पैदा होने वाली स्थिति से अवाम की सुरक्षा और अमन को खतरा पैदा हो सकता है।

किश्तवाड़: किश्तवाड़ के जिला मैजिस्ट्रट ने किश्तवाड़ में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किश्तवाड़ नगर और आसपास के इलाकों में महा शिवरात्रि , रमजान और आगामी ईद के चलते 5 या 5 से अधिक लोगों के अनाधिकृत जमावड़े पर बी.एन.एस.एस. की धारा 163 तहत प्रतिबंध लगा दिया है।

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इस संदर्भ में जारी आदेश के अनुसार कुछ लोग प्रदर्शनों के नाम पर लोगों को जमा कर रहे हैं जिस वजह से पैदा होने वाली स्थिति से अवाम की सुरक्षा और अमन को खतरा पैदा हो सकता है। जिसको ध्यान में रखते हुए जिला मैजिस्ट्रेट किश्तवाड़ राजेश कुमार शवान ने बी.एन.एस.एस. की धारा 163 तहत आज यह आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि जिला एस.एस.पी इसको पूरी तरह से लागू करवाएंगे और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कारवाई की जाएगी।

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