Edited By Neetu Bala, Updated: 03 Sep, 2026 02:57 PM

इन संपत्तियों की पहचान, जिसमें डूरू के इस्लामिया मॉडल स्कूल का परिसर भी शामिल है, सोपोर पुलिस स्टेशन में UAPA की धारा 10 और 13 के तहत दर्ज FIR नंबर 42/2025 की जांच के दौरान की गई थी।
सोपोर ( मीर आफताब ) : उत्तरी कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने गुरुवार को 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के तहत कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद डूरू गांव में दो दो-मंजिला इमारतें, छह दुकानें और दो कनाल ज़मीन ज़ब्त कर ली है। इन संपत्तियों की पहचान, जिसमें डूरू के इस्लामिया मॉडल स्कूल का परिसर भी शामिल है, सोपोर पुलिस स्टेशन में UAPA की धारा 10 और 13 के तहत दर्ज FIR नंबर 42/2025 की जांच के दौरान की गई थी।
एक अधिकारी ने बताया कि स्कूल 2022 से बंद है। जांच के दौरान, आधिकारिक और राजस्व रिकॉर्ड की जांच और संबंधित अधिकारियों से पुष्टि के बाद, इन संपत्तियों का प्रतिबंधित संगठन 'जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर' (JeI) से कथित संबंध स्थापित हुआ।
अधिकारी ने कहा, "सोपोर पुलिस द्वारा सौंपे गए दस्तावेज़ों के आधार पर, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने 12 अगस्त, 2026 के एक आदेश के ज़रिए UAPA की धारा 8(1) के तहत इन संपत्तियों को अधिसूचित किया।"

इसके बाद, सोपोर पुलिस के अनुरोध पर, बारामूला के ज़िला मजिस्ट्रेट ने अधिनियम की धारा 8(3) और 8(4) के तहत आदेश जारी किए। फिर पुलिस ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर तय कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ज़मीन पर जाकर संपत्तियों को ज़ब्त करने की कार्रवाई की।
पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई प्रतिबंधित संगठनों और उनसे जुड़े नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़ी संपत्तियों और एसेट्स की लगातार जांच के बाद की गई है। इस बीच, सोपोर पुलिस ने कहा कि वह प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसे समूहों से कथित तौर पर जुड़ी संपत्तियों का इस्तेमाल कानून के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए न किया जाए।
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