सरकार का बड़ा Action, 15 कर्मचारियों पर गिरी गाज

Edited By Sunita sarangal, Updated: 25 Mar, 2025 02:53 PM

5 employees dismissed and 10 removed by water power department

विभाग में अनुशासन बनाए रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत यह कार्रवाई की गई है।

जम्मू: जल शक्ति विभाग ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटैंस (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम के तहत अपराधों से जुड़े 5 स्थायी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और 10 अस्थायी कर्मचारियों को हटा दिया है।

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विभाग में अनुशासन बनाए रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत यह कार्रवाई की गई है। इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। उनके जवाबों की समीक्षा की गई। बर्खास्तगी या बर्खास्तगी के फैसले को अंतिम रूप देने से पहले गहन पूछताछ भी की गई थी।

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