Edited By VANSH Sharma, Updated: 03 May, 2025 07:05 PM

जिला पुलिस को इस आदेश को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।
जम्मू डेस्क : जिला डोडा के जिला मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह (IAS) ने एक अहम आदेश जारी करते हुए जिले में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह आदेश 2 मई 2025 से अगले दो महीने तक लागू रहेगा।
आदेश में बताया गया है कि कुछ लोग VPN का गलत इस्तेमाल करके सरकारी साइबर पाबंदियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके जरिए वे ऐसे ऐप्स, वेबसाइट्स और डिजिटल कंटेंट तक पहुंच बना रहे हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। इससे कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
यह भी कहा गया है कि VPN का इस्तेमाल करके कुछ असामाजिक तत्व समाज में अफवाहें फैलाने, भड़काऊ सामग्री साझा करने और देश विरोधी गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। डोडा के एसएसपी की सिफारिश के बाद, BNSS एक्ट 2023 की धारा 163 के तहत यह कदम उठाया गया है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को आपात स्थिति में ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार होता है।
यह पाबंदी सभी नागरिकों, साइबर कैफे, शैक्षणिक संस्थानों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) पर लागू होगी। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश को सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए इसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रचारित किया जाएगा। जिला पुलिस को इस आदेश को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।

