Edited By Neetu Bala, Updated: 26 Apr, 2024 04:34 PM
दोषी को 14 साल की कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।
ऊधमपुर : माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ऊधमपुर ने वीरवार को आरोपी संजय कुमार पुत्र अमरनाथ निवासी जिब ऊधमपुर को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जो पिछले 7 वर्षों से आर.पी.सी. की धारा 376/342 के तहत अपराध करने के मुकद्दमे का सामना कर रहा था।
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पुलिस केस डायरी के अनुसार अभियुक्त संजय कुमार जोकि शादीशुदा है तथा 8 वर्ष की पीड़िता के पड़ोस में रहता था। अभियुक्त पीड़िता की कम उम्र का फायदा उठाते हुए उसे गलत तरीके से अपने घर के कच्चे कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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माननीय न्यायालय ने अभियुक्त तथा पीड़िता के वकील की दलीलें सुनने व गवाह के बयान पर आदेश दिया कि अभियुक्त संजय कुमार को धारा 376 आर.पी.सी. के तहत अपराध करने के लिए 14 साल की कठोर कारावास और 1,00,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा एवं आर.पी.सी. की धारा 342 के तहत अपराध के लिए आरोपी को एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माने की रकम पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।