Edited By Sunita sarangal, Updated: 14 Jun, 2024 10:24 AM
पुलिस द्वारा यह कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत कश्मीर के मंडलायुक्त से विधिवत तौर पर अनुमति हासिल करने के बाद की गई।
जम्मू/श्रीनगर: आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए अनंतनाग में पुलिस ने वीरवार को एक आतंकी सहयोगी के 2 मंजिला आवासीय घर को कुर्क किया है।
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आरोपी आतंकी सहयोगी की पहचान रियाज अहमद निवासी लोहार सेन्जी गडोले के तौर पर की गई है। पुलिस द्वारा यह कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत कश्मीर के मंडलायुक्त से विधिवत तौर पर अनुमति हासिल करने के बाद की गई।
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उल्लेखनीय है कि कुर्क की गई संपत्ति जिला अनंतनाग के कोकरनाग थाने में भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 307, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 एवं गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16, 18, 20, 38 व 39 के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 109/2023 के तहत दर्ज एक मामले से संबद्ध है।