Edited By Neetu Bala, Updated: 27 Feb, 2026 04:33 PM

शिक्षक को पूर्व में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और स्कूल समय के दौरान शराब सेवन के आरोपों पर स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया था,
राजौरी (शिवम) : मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) राजौरी मोहम्मद हाफिज के कार्यालय ने जोन मोगला के सरकारी प्राथमिक विद्यालय लांझर में तैनात शिक्षक ग्रेड-III को गंभीर कदाचार, अनुशासनहीनता और कर्तव्य में लापरवाही के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आधिकारिक आदेश के अनुसार यह कार्रवाई जोनल शिक्षा अधिकारी (जेडईओ) मोगला की रिपोर्ट के आधार पर की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 18 फरवरी 2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान संबंधित शिक्षक जगदीश कुमार को कार्य समय में विद्यालय परिसर के भीतर कथित रूप से नशे की हालत में पाया गया, जिससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित हुआ।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिक्षक को पूर्व में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और स्कूल समय के दौरान शराब सेवन के आरोपों पर स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके व्यवहार में कोई संतोषजनक सुधार नहीं पाया गया।
इसके अतिरिक्त, स्टाफ सदस्यों, अभिभावकों और आम जनता की ओर से लिखित शिकायतें भी प्राप्त हुईं, जिनमें शिक्षक पर स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, शिक्षण कार्य में लापरवाही तथा सरकारी कर्मचारी के अनुरूप आचरण न करने के आरोप लगाए गए हैं।
अधिकारियों ने इन आरोपों को गंभीर कदाचार बताते हुए इसे जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1971 का उल्लंघन माना है। मुख्य शिक्षा अधिकारी राजौरी ने जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1956 के प्रावधानों के तहत विभागीय जांच लंबित रहने तक शिक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
निलंबन अवधि के दौरान संबंधित शिक्षक को जोनल शिक्षा अधिकारी खवास के कार्यालय से संबद्ध रखा जाएगा तथा नियमानुसार उन्हें निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
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