बंद हो सकती हैं जम्मू की दुकानें और Shopping Malls, विभाग ने जारी की चेतावनी

Edited By Sunita sarangal, Updated: 09 Sep, 2024 03:23 PM

labor department warns shopkeepers

भविष्य में इसका पालन न करने वालों पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी।

कठुआ: जम्मू-कश्मीर में दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1966 की धारा 13 के तहत रविवार को दुकानदारों को दुकानें बंद रखने के आदेश हैं। ऐसा होने पर दुकानदारों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस बात की चेतावनी श्रम विभाग ने कल रविवार को दुकानों के चालान काटते समय दी।

यह भी पढ़ें :  Jammu Kashmir Election Breaking : BJP ने Chairman और Vice-Chairman किए घोषित

जानकारी के अनुसार आधिकारिक आदेश का पालन न करने वाले दुकानदारों पर श्रम विभाग की टीम ने रविवार को कार्रवाई की। विभागीय टीम ने कई खुली दुकानों पर जाकर उन्हें दुकानें बंद करने के आदेश दिए, जबकि कइयों के चालान भी काटे। हालांकि, इस दौरान विभागीय कार्रवाई का विरोध भी किया गया, लेकिन विभागीय टीम उच्चाधिकारियों के आदेशों और अधिनियम का हवाला देकर अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए थे।

यह भी पढ़ें :  जम्मू पुलिस के हत्थे चढ़ा जालंधर का Smuggler, भारी मात्रा में Drugs बरामद

विभागीय टीम ने इस अवसर पर सीधे तौर पर चेतावनी दी कि दुकानदार वर्ग अधिनियम का पालन करें। भविष्य में इसका पालन न करने वालों पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। टीम ने इस दौरान कई शापिंग मॉल भी बंद करवाए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!