Edited By VANSH Sharma, Updated: 01 May, 2025 05:18 PM

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाले मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।
जम्मू डेस्क : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाले मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जम्मू पुलिस के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पुलिस विभाग ने अपने ही हेड कांस्टेबल इफ्तिखार अली और उनके आठ भाई-बहनों को पाकिस्तान नागरिक बताकर देश से बाहर भेजने (डिपोर्ट) का नोटिस जारी किया था।
इफ्तिखार अली पिछले 26 सालों से जम्मू-कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं और इस समय माता वैष्णो देवी मंदिर के कटड़ा क्षेत्र में तैनात हैं। जब उन्हें और उनके परिवार को पाकिस्तान भेजने का नोटिस मिला, तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अली ने कोर्ट में अपने दस्तावेज पेश किए, जिनसे यह साबित हुआ कि वह और उनका परिवार पुंछ जिले के रहने वाले हैं और भारत के ही नागरिक हैं। कोर्ट ने दस्तावेजों को मान्य मानते हुए इफ्तिखार अली को और उनके परिवार को पाकिस्तान भेजने के आदेश पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इफ्तिखार अली और उनके परिवार को जम्मू-कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान जाने को मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट के फैसले के बाद अली अब पंजाब के अटारी बॉर्डर से वापस पुंछ स्थित अपने घर लौट रहे हैं।
इस फैसले पर दूसरा पक्ष नाराज़गी जता रहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी और सरकारी वकीलों को कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए दो हफ्तों का समय दिया गया है।