J&K: निजी व सरकारी स्कूलों को जारी हुए ये आदेश, उल्लंघन किया तो होगा सख्त Action

Edited By Neetu Bala, Updated: 14 Nov, 2024 03:51 PM

j k orders issued to private and government schools

आदेश में कहा गया है कि किसी भी विद्यालय को किसी प्रकार का भ्रमण या पिकनिक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

राजौरी ( शिवम बक्शी ) : मुख्य शिक्षा अधिकारी राजौरी विशंभर दास ने बुधवार को एक आदेश जारी कर जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के पिकनिक पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा और हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी विद्यालय को किसी प्रकार का भ्रमण या पिकनिक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

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मुख्य शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी जोनल एजुकेशन अधिकारियों, सरकारी स्कूलों के हेड मास्टरों, प्रिंसिपलों और निजी स्कूलों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी स्थिति में बच्चों को एक दिवसीय पिकनिक पर न ले जाएं। यह निर्देश छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है और इसका पालन अनिवार्य रूप से सभी को करना होगा।

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 आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि कोई स्कूल अपने स्तर पर आदेश का उल्लंघन करते हुए पिकनिक पर जाता है और किसी प्रकार की अनहोनी होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन पर होगी और आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग इस संबंध में जिम्मेदार नहीं होंगे। मिली जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की खबरें मिल रही हैं, ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

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