Edited By Neetu Bala, Updated: 04 Jul, 2024 12:43 PM
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने राशिद को 5 जुलाई को शपथ लेने के लिए दो घंटे की पैरोल दी है।
जम्मू-कश्मीर डैस्क: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद, जिन्हें 'इंजीनियर रशीद' के नाम से भी जाना जाता है, को 5 जुलाई को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए दो घंटे की पैरोल दी है। इस बीच पुलिस के जवान उनके साथ रहेंगे। हाल के लोकसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को हराने के बाद वह बारामूला सीट से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। राशिद को 2017 में जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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राशिद ने शपथ लेने और एक सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत में पैरोल की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने राशिद को 5 जुलाई को शपथ लेने के लिए दो घंटे की पैरोल दी है।
इन वस्तुओं को छूट नहीं दी गई है
अदालत द्वारा राशिद की पत्नी और बच्चों को शपथ ग्रहण के दौरान अपना पहचान पत्र दिखाकर उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। उन्हें फोन और इंटरनेट तक पहुंच की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह किसी भी मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं करेंगे। इसके साथ ही वह संबंधित अधिकारियों के अलावा किसी अन्य से बात नहीं करेंगे।
अदालत ने कहा कि उनके परिवार को निर्देश दिया गया है कि वे समारोह की तस्वीरें न लें और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। सोमवार को एन.आई.ए वकील ने राशिद की दलील का विरोध नहीं किया और कहा कि उनका शपथ ग्रहण कुछ शर्तों के अधीन होना चाहिए।