Edited By Neetu Bala, Updated: 13 Jul, 2024 07:23 PM
ड्रग तस्कर की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें 2 मंजिला आवासीय इमारत और एक व्यावसायिक संपत्ति शामिल है।
जम्मू: पुलिस ने काजीगुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कुख्यात ड्रग तस्कर अब्दुल रशीद राथर पुत्र गुलाम हसन राथर निवासी बोनिगाम काजीगुंड, कुलगाम की 3 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है जिसमें 2 मंजिला आवासीय इमारत और एक व्यावसायिक संपत्ति शामिल है।
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इस तस्कर पर एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 की धारा 68-एफ-2 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुलगाम पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान इन संपत्तियों की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई है। आरोपी वर्तमान में पी.आई.टी. एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत हिरासत में है व जम्मू की सैंट्रल जेल में बंद है।