शराब पीकर हुड़दंग मचाना पड़ा महंगा ! अदालत का फैसला कर देगा हैरान

Edited By Neetu Bala, Updated: 29 Aug, 2025 02:33 PM

creating a ruckus after drinking alcohol proved costly

पुलिस ने आरोपी को पब्लिक प्लेस पर शराब पीकर हल्ला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

जम्मू  :   शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ नए कानून बी.एन.एस. के तहत अदालत ने सजा सुनाते हुए आरोपी को 3 दिन तक जानीपुर में स्थित शिव मंदिर पलोड़ा में सफाई करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार जानीपुर पुलिस ने आरोपी को पब्लिक प्लेस पर शराब पीकर हल्ला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान संजीव कुमार उर्फ मोनू निवासी पलोड़ा के रूप में की गई है। आरोपी को पुलिस ने माननीय वन मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। आरोपों की संगीनता देखते हुए अदालत ने पुलिस की निगरानी में आरोपी को पलोड़ा में स्थित शिव मंदिर की 3 दिन तक साफ-सफाई करने के निर्देश दिए।

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