Jammu Kashmir में पुलिसकर्मी की हत्या का मामला, अदालत ने सुनाया यह फैसला

Edited By VANSH Sharma, Updated: 07 Sep, 2025 02:56 PM

case of murder of policeman in jammu kashmir

अदालत ने शनिवार को आठ साल पुराने मामले में सज़ा सुनाई है।

जम्मू-कश्मीर डेस्क: उधमपुर की स्थानीय अदालत ने आठ साल पुराने मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। दोनों ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी थी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मोहम्मद मक़बूल डार (कुपवाड़ा) और रियाज़ अहमद (बांदीपोरा) को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा और 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह घटना 14 जनवरी 2017 को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर झखैनी के पास हुई थी। पुलिस के मुताबिक, रात करीब 10:45 बजे जब डार द्वारा चलाया जा रहा ट्रक रोका गया, तो उन्होंने रुकने के बजाय बैरियर तोड़ दिया और गाड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ाई। इसी दौरान ट्रक की चपेट में आकर सेलेक्शन ग्रेड कॉन्स्टेबल संजीव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को सज़ा सुनाई गई। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला उन जवानों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो जाते हैं।

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