Edited By Sunita sarangal, Updated: 16 Apr, 2025 10:28 AM

अदालत ने पाया कि आरोपी की लगातार अनुपस्थिति के कारण पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में देरी हो रही है
जम्मू/श्रीनगर: बड़गाम के प्रधान सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश बघाट ने पाकिस्तान में छिपे बैठे हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ औपचारिक उद्घोषणा जारी कर उसे 2 दशक पुराने हत्या के मामले में एक महीने के भीतर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश बड़गाम थाने में धारा 302, 307, 109 आर.पी.सी. एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 255/2002 के संबंध में पारित किया गया है।
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आरोपी की पहचान मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सलाहुद्दीन पुत्र गुलाम रसूल शाह निवासी बानपोरा, सोइबुग, बड़गाम के रूप में हुई है जो घटना के बाद से गिरफ्तारी से बच रहा है। रिपोर्टों के अनुसार वह वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पी.ओ.के.) में रह रहा है। धारा 512 सी.आर.पी.सी. के तहत उद्घोषणा आदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने के बार-बार विफल प्रयासों के बाद जारी किया गया है। उद्घोषणा नोटिस में कहा गया है कि जांच अधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी ने बयान प्रस्तुत कर पुष्टि की है कि अथक प्रयासों के बावजूद सलाहुद्दीन के घाटी में न पाए जाने के चलते न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई है।
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अदालत ने पाया कि आरोपी की लगातार अनुपस्थिति के कारण पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में देरी हो रही है तथा पुलिस की प्रस्तुतियों एवं सहायक दस्तावेजों से संतुष्ट होकर अदालत ने निर्देश दिया कि उद्घोषणा को सरकारी राजपत्र और दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने के अलावा व्यापक सूचना सुनिश्चित करने के लिए सलाहुद्दीन के पैतृक गांव में सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाए। आरोपी को प्रकाशन की तारीख से एक महीने के भीतर अदालत में पेश होने को कहा गया है तथा ऐसा न करने पर उचित प्रक्रिया के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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