J&K: अदालत की बड़ी कार्रवाई, पॉक्सो मामले में पंजाब का युवक भगोड़ा घोषित

Edited By VANSH Sharma, Updated: 02 Aug, 2025 11:16 PM

punjab youth declared fugitive in pocso case

श्रीनगर की फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत ने पंजाब के निवासी एक व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर दिया है।

श्रीनगर: श्रीनगर की फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत ने पंजाब के जालंधर निवासी एक व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर दिया है। आरोपी का नाम गुरप्रीत सिंह है, जो जालंधर के फतेह जलाल इलाके का रहने वाला है।

पुलिस के अनुसार, गुरप्रीत सिंह के खिलाफ श्रीनगर के खानयार पुलिस स्टेशन में 2021 में एक गंभीर मामला दर्ज किया गया था। उस पर आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 (बच्चों से यौन शोषण से संबंधित अपराध) के तहत आरोप लगाए गए हैं। काफी समय से अदालत में पेश न होने के कारण अब उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें किसी भी फरार आरोपी को भगोड़ा घोषित किया जाता है।

पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को आरोपी गुरप्रीत सिंह के बारे में कोई जानकारी हो, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। पुलिस ने कहा कि यह मामला बच्चों की सुरक्षा और न्याय से जुड़ा है, इसलिए लोगों का सहयोग जरूरी है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर गुरप्रीत सिंह जल्द ही पेश नहीं होता, तो उसके खिलाफ और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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